यदि आप राज्य में होम स्कूल विकल्प पर विचार कर रहे हैं? न्यूयॉर्क, राज्य विधायिका से कुछ जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
homeschooling न्यूयॉर्क राज्य में शिक्षा कानून ३२०४(२) द्वारा तय किया गया है जिसमें कहा गया है कि एक बच्चा "पब्लिक स्कूल या कहीं और जा सकता है।" होम स्कूल के नियमों में माता-पिता को निम्नलिखित करने की आवश्यकता होती है:
1. गृह विद्यालय को आशय की सूचना 1 जुलाई तक जिला अधीक्षक को जमा करें स्कूल वर्ष) सालाना, या स्कूल के बीच में होम स्कूलिंग शुरू करने के चौदह दिनों के भीतर वर्ष।
2. 15 अगस्त तक या स्कूल जिले से आईएचआईपी फॉर्म प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर (जो भी बाद में हो) एक व्यक्तिगत गृह निर्देश योजना (आईएचआईपी) फॉर्म भरें, जिसमें शामिल हैं:
- बच्चे का नाम, उम्र और ग्रेड स्तर;
- पाठ्यक्रम की सूची, पाठ्यचर्या सामग्री, पाठ्यपुस्तकें, या निर्देश की योजना;
- त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथियां; तथा
- निर्देश देने वाले व्यक्ति का नाम। यदि कोई छात्र डिग्री देने वाले संस्थान में पूर्णकालिक अध्ययन के माध्यम से अनिवार्य शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा (कम से कम 12 घंटे एक सेमेस्टर) यह इंगित करने वाला एक विवरण आईएचआईपी में शामिल किए जाने वाले विषयों के साथ शामिल किया जाना चाहिए।
3. उपस्थिति का रिकॉर्ड (180 दिन) बनाए रखें। इन्हें केवल अधीक्षक के अनुरोध पर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
4. फाइल त्रैमासिक रिपोर्ट देते हुए:
- तिमाही के दौरान शिक्षण के घंटों की संख्या,
- प्रत्येक विषय में शामिल सामग्री का विवरण, और
- प्रत्येक विषय में एक ग्रेड या कथा मूल्यांकन (अधीक्षक के पास इन रिपोर्टों की पर्याप्तता का न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है)
5. अंतिम तिमाही रिपोर्ट के साथ वार्षिक मूल्यांकन दर्ज करें। मूल्यांकन या तो एक मानक-संदर्भित उपलब्धि परीक्षण, या एक लिखित कथा मूल्यांकन हो सकता है।
संदर्भित उपलब्धि परीक्षण एक प्रमाणित शिक्षक या किसी अन्य "योग्य व्यक्ति" द्वारा प्रशासित किया जा सकता है। ए प्रमाणित शिक्षक, एक गृह निर्देश सहकर्मी समूह समीक्षा पैनल, या अन्य व्यक्ति लिखित कथा का संचालन कर सकते हैं मूल्यांकन।
एक अभिभावक संभावित रूप से उपलब्धि परीक्षण का प्रशासन कर सकता है या लिखित कथा मूल्यांकन कर सकता है। हालांकि, जब तक मूल्यांकन स्थानीय पब्लिक स्कूल या एक पंजीकृत गैर-सार्वजनिक स्कूल में प्रशासित नहीं किया जाता है, माता-पिता को "अधीक्षक की सहमति से" व्यक्ति को चुनना होता है।