संघीय सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपको या आपके बच्चे को एक वित्तीय सहायता आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन आपके परिवार की आय, बचत और संपत्ति के बारे में जानकारी के साथ-साथ कॉलेज में परिवार में बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी का अनुरोध करते हैं।
आप पहले बताए गए टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके संघीय वित्तीय सहायता फॉर्म की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं: 1-800-4FED-AID। आप इस फॉर्म को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से भी भर सकते हैं। विभाग की वेब साइट पर जाएँ: www.ed.gov और "छात्र वित्तीय सहायता" पर क्लिक करें।
संघीय सहायता के अतिरिक्त अन्य सहायता के लिए आवेदन करने के लिए, आपको अतिरिक्त प्रपत्रों की आवश्यकता हो सकती है। हाई स्कूल गाइडेंस काउंसलर आपको वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के बारे में अधिक बता सकते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि आपको राज्य सहायता के लिए फॉर्म कहाँ से प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।
वित्तीय सहायता प्रपत्रों पर आपके द्वारा रिपोर्ट की गई जानकारी से, आपके अपेक्षित पारिवारिक योगदान (ईएफसी) की गणना की जाती है। ईएफसी वह राशि है जो एक छात्र और उसके परिवार से कॉलेज में भाग लेने की लागत में योगदान करने की उम्मीद की जाती है। आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली ईएफसी और अन्य जानकारी का उपयोग करते हुए, प्रत्येक कॉलेज जिसमें आप आवेदन करते हैं, आपकी वित्तीय आवश्यकता का निर्धारण करेगा। वित्तीय आवश्यकता ईएफसी को घटाकर शिक्षा की लागत के बराबर होती है और छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली आवश्यकता-आधारित सहायता की अधिकतम राशि का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा, छात्र ईएफसी को कवर करने के लिए पैसे उधार ले सकते हैं।
क्योंकि वित्तीय सहायता के निर्धारण में वित्तीय आवश्यकता और शिक्षा की लागत दोनों पर विचार किया जाता है, इसलिए आपको किसी स्कूल से इंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि इसकी लागत बहुत अधिक है। वास्तव में, वित्तीय सहायता से किसी महंगे संस्थान में जाने के लिए किसी सस्ते संस्थान से अधिक खर्च नहीं करना पड़ सकता है।